दिल्ली दंगों की आरोपी गुलशिफा की जमानत पर सुनवाई नहीं करेगा SC, सिब्बल थे वकील

दिल्ली दंगों की आरोपी गुलशिफा की जमानत पर सुनवाई नहीं करेगा SC, सिब्बल थे वकील
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नई दिल्ली: दिल्ली दंगे मामले में गिरफ्तार गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने के बजाय इसे दिल्ली हाई कोर्ट को भेज दिया है और हाई कोर्ट को 25 नवंबर को इस पर सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के सामने था। इस बेंच ने हाल ही में शरजील इमाम की भी इसी तरह की जमानत याचिका को सुनने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि पहले भी उन्होंने सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज की थी। गुलफिशा फातिमा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि उनकी मुवक्किल पिछले चार साल से जेल में हैं और उनकी जमानत पर विचार किया जाना चाहिए। इस पर जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि वे इस मामले को हाई कोर्ट भेज रहे हैं और हाई कोर्ट से अनुरोध कर रहे हैं कि वह नियत तारीख पर सुनवाई करे। 

कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि इस मामले में अब तक कई तारीखों पर सुनवाई टाली जा चुकी है और जमानत पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि रिट याचिका पर सुनवाई करने का उसका कोई इरादा नहीं है, और इसीलिए हाई कोर्ट से अपील की कि, जब तक कोई असाधारण कारण न हो, 25 नवंबर को ही इस पर सुनवाई की जाए।

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