शिमला: देश में छात्र और छात्राओं दोनों की पढाई का स्तर समान हो, इसके लिए सरकार द्वारा प्रतिदिन कई प्रकार के आयोजन आयोजित किये जाते हैं. ख़ास कर सरकार छात्राओं की शिक्षा पर विशेष जोर देती हैं. इसी के तहत सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक ओर योजना का आगाज किया हैं. अब जो छात्राएं तकनीकी शिक्षा में अपना करियर बना रही हैं या तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, सरकार उनके लिए प्रगति स्कीम के अंतर्गत स्कॉलरशिप प्रारम्भ करने जा रही हैं.
इस छात्रवृत्ति प्रक्रिया के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) द्वारा पात्रता के लिए नियम और शर्तें भी तैयार की गई हैं. एम.एच.आर.डी ने इसके लिए पात्र छात्राओं को आवेदन भी आमंत्रित किए हैं. छात्राएं 30 नवम्बर 2017 तक आवेदन कर सकती हैं. जो कि आवेदन करने की अंतिम तिथि हैं.
यह हैं नियम व शर्तें...
इस स्कीम के तहत ए.आई.सी.टी.ई. स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्राओं की पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 8 लाख रु से अधिक नहीं होनी चाहिएं. साथ ही एक परिवार से केवल 2 गर्ल चाइल्ड ही इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगी. इसमें विभिन्न श्रेणियों में छात्राओं के लिए आरक्षण भी निर्धारित किया गया हैं. इसमें आवेदन करने वाली छात्राओं का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा.
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