नई दिल्ली : बाज़ार नियंत्रक संस्था सेबी ने बैंकों के चूककर्ता व्यवसायी विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग लिमिटेड की म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, शेयर और बैंक अकाउंट्स अटैच करने का आदेश दिया है. यह कार्रवाई यूबीएचएल द्वारा जुर्माना नहीं जमा करने के कारण की गई .बता दें कि सेबी को यूबीएचएल से 18.5 लाख रुपए वसूलने हैं.
गौरतलब है कि 2015 में सेबी ने कंपनी पर 15 लाख रुपए का अर्थ दंड यूनाइटेड स्प्रिट्स के शेयर ट्रांजैक्शन में डिस्क्लोजर संबंधी गलतियों के कारण लगाया था. यूबीएचएल पर कुल बकाया भुगतान 18.5 लाख रुपए हो गया है. इसमें 15 लाख शुरुआती जुर्माना, 3.5 लाख रुपए ब्याज और 1000 रुपए वसूली लागत शामिल है.
आपको बता दें कि 13 नवंबर को जारी अटैचमेंट नोटिस में सेबी ने बैंकों, डिपॉजिटर्स और म्यूचुअल फंड से यूबीएचएल के खाते से कोई भी डेबिट न करें.इसमें लेनदारों को छूट दी गई है.इसके बाद, बैंकों को चूककर्ता के सभी खाते और लॉकर अटैच करने का आदेश दे दिया. स्मरण रहे कि विजय माल्या 17 भारतीय बैंकों का 9000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि चुकाए बगैर 2 मार्च 2016 से लन्दन में है. जहाँ उसके प्रत्यर्पण के लिए कोर्ट में कार्रवाई जारी है .
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