सेबी ने एनआरआई के लिए डिपॉजिटरी रसीद रखने के मानदंडों को बनाया आसान

सेबी ने एनआरआई के लिए डिपॉजिटरी रसीद रखने के मानदंडों को  बनाया आसान
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भारत-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी डिपॉजिटरी रसीदें (डीआर) रखने के संबंध में कैपिटल मार्केट्स ने शुक्रवार को सेबी को अनिवासी भारतीयों के लिए कुछ छूट दी। नियामक ने कहा कि गैर-निवासी भारतीय (एनआरआई) कंपनी स्टॉक ऑप्शन स्कीम, बोनस इश्यू और राइट्स इश्यू के तहत डिपॉजिटरी रसीदें रख सकते हैं।

पिछले साल सेबी ने अनिवासी भारतीयों को भारत-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी डीआर खरीदने से रोक दिया था। नियामक ने शुक्रवार को एक परिपत्र में कहा कि सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) नियमों के अनुसार किसी कंपनी द्वारा कार्यान्वित शेयर-आधारित कर्मचारी लाभ योजनाओं के अनुपालन के लिए अनिवासी भारतीयों को जारी करने के मामले में यह लागू नहीं होगा। इसके अलावा, प्रतिबंध कंपनी द्वारा एनआरआई को बोनस इश्यू या राइट्स इश्यू के बाद डीआर जारी करने के मामले में भी लागू नहीं होगा।

सेबी ने स्पष्ट किया- "उपरोक्त प्रावधानों के तहत अनुमति के अलावा, एनआरआई न तो डीआर के किसी और मुद्दे की सदस्यता लेंगे और न ही डीआर का कोई और अधिग्रहण करेंगे।

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