सेबी की प्रमोटर री-क्लासिफिकेशन के नियमों में ढील देने की बनाई जा रही है योजना

सेबी की प्रमोटर री-क्लासिफिकेशन के नियमों में ढील देने की बनाई जा रही है योजना
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक प्रमोटर के पुन: वर्गीकरण के लिए मतदान अधिकारों के लिए न्यूनतम सीमा को सार्वजनिक शेयरधारक के रूप में बदलने का प्रस्ताव रखा और सभी प्रमोटर संस्थाओं को 'शून्य' के मामले में भी हिस्सेदारी का खुलासा करने का सुझाव दिया।

प्रस्ताव के तहत सेबी ने कहा कि शेयर होल्डिंग पर पुन: वर्गीकरण की स्थिति में संशोधन किया जाना चाहिए, ताकि पुन: वर्गीकरण चाहने वाले प्रवर्तक और संबंधित व्यक्ति सूचीबद्ध इकाई में कुल मतदान के अधिकार का 15 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा न रखें।

जंहा वर्तमान में न्यूनतम सीमा की आवश्यकता 10 प्रतिशत है। नियामक ने बाजार सहभागियों से 10 प्रतिशत की वर्तमान सीमा की समीक्षा करने के लिए प्रतिक्रिया प्राप्त की, ताकि जो लोग प्रवर्तक हो सकते हैं, लेकिन अब दिन-प्रतिदिन के नियंत्रण में नहीं हैं, 15 प्रतिशत से कम की हिस्सेदारी वाले "ऑप्ट-आउट" हो सकते हैं प्रमोटर के रूप में वर्गीकृत किए जाने से, उनकी हिस्सेदारी को कम किए बिना। नियामक ने कहा कि इसे उन मामलों के बारे में प्रतिक्रिया मिली है, जहां प्रमोटरों ने फिर से वर्गीकरण किया है, लेकिन मौजूदा नियामक व्यवस्था के तहत इसे मुश्किल पाया है।

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