नई दिल्ली: बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सार्वजनिक क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. म्यूचुअल फंड नियमों का उल्लंघन करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया हैं. दोनों बैंक ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में इस बारे में बताया है.
SBI ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने UTI एएमसी लिमिटेड, UTI ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयर निर्धारित सीमा से ज्यादा रखने के संदर्भ में जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर बैंक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया है कि, ''सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमन, 1996 के 7बी नियमन का उल्लंघन करने को लेकर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना SEBI के यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयर निर्धारित सीमा से ज्यादा रखने के संदर्भ में जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है.''
आपको बता दें कि दोनों बैंकों ने कहा है कि SEBI के पूर्णकालिक सदस्य ने उन्हें 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले गाइडलाइन का अनुकरण करने का निर्देश दिया था.
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