नई दिल्ली : यदि आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक (Aadhaar Card PAN linking) नहीं किया है, तो आने वाले दिनों में आपको कई समस्याएं हो सकती हैं। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों को निरंतर ट्रांसक्शन के लिए 30 सितंबर, 2021 से पहले अपने आधार नंबर को स्थायी खाता क्रमांक (PAN) से जोड़ने की याद दिलाई है।
सेट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के निर्देशों के अनुसार, यदि 30 सितंबर से पहले तक आधार से PAN लिंक नहीं किया है, तो PAN काम करना बंद कर देगा। यदि PAN नहीं होगा तो कोई भी लेनदेन नहीं हो सकेगा। CBDT ने 13 फरवरी 2020 को जारी अधिसूचना में कहा था कि PAN को 1 जुलाई 2017 तक जारी PAN को अगर Aadhaar से नहीं लिंक किया गया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। मार्केट रेगुलेटर SEBI ने सभी कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी PAN कार्ड आधार नंबर से 30 सितंबर 2021 से पहले लिंक किया जाए।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139AA के अनुसार, केवल असम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और NRI के साथ 80 साल से अधिक आयु के लोगों को ही इस नियम से छूट है। बता दें कि आप https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाकर भी अपना आधार, पैन से लिंक कर सकते हैं।
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