यूपी में कोरोना, राज्य के सभी जिलों में धारा 144 लागू, 5 लोगों के इकठ्ठा होने पर रोक

यूपी में कोरोना, राज्य के सभी जिलों में धारा 144 लागू, 5 लोगों के इकठ्ठा होने पर रोक
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लखनऊ: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत अब एक जगह पर 5 से अधिक लोग इकठ्ठा नहीं हो सकेंगे। पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान भी कोरोना प्रोटोकोल सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी ज़िलों के जिलाधिकारी और एसपी को पत्र भेजा गया है। किसी भी कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों के अनुमति लेकर इकट्ठा होने पर छूट है।

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को तमाम कोरोना अस्पतालों के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। सूबे में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,164 मामले सामने आए हैं। सीए, योगी ने अधिकारियों को हर ग्राम पंचायत और नगरपालिका वार्ड के स्तर पर 'निगरानी समिति' का गठन करने का भी आदेश दिया है। ऐसा पंचायत चुनावों को देखते हुए किया जा रहा है। इस काम में युवक मंगल दल के सदस्य, चौकीदार, नागरिक सुरक्षा और NGO लगे होंगे।

सीएम योगी ने अधिकारियों को लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे जिलों में सख्त निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि SGPGI, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना महामारी का शिकार हुए रोगियों के लिए बेडों की संख्या में वृद्धि की जाना चाहिए।

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