कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 28 मई से अगले 2 महीने के लिए धारा-144 लागू होने वाली है। सुरक्षा से संबंधित खास इनपुट के बाद शहर के कमिश्नर ने ये फैसला लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, कोलकाता में 28 मई से 26 जुलाई तक धारा 144 लागू हो रही है। इस आदेश के प्रभावी होने के बाद कोलकाता की सड़कों पर बगैर अनुमति के किसी तरह की सभा, जुलूस, रोड शो या अन्य सभा का आयोजन नहीं हो सकेगा।
कोलकाता कमिश्नर विनीत गोयल ने एक नोटिस जारी करते हुए इस बारे में जानकारी दी है। नोटिस के अनुसार, कोलकाता में लगातार हिंसा के मामले देखे जा रहे हैं, जिनके बढ़ने की आशंका है। ऐसे में हिंसक घटनाओं पर काबू पाने के लिये 144 धारा लागू की जा रही है। नोटिस में यह भी बताया गया है कि धारा 144 लागू होने के दौरान कोलकाता की सड़कों पर 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं रहेगी। इस आदेश के अनुसार, 28 मई से 26 जुलाई तक हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, बहूबाजार पुलिस स्टेशन और कोलकाता ट्रैफिक गार्ड हेडक्वार्टर के तहत केसी दास क्रॉसिंग, विक्टोरिया हाउस और उसके आसपास के इलाकों में धारा 144 प्रभावी रहेगी। इन इलाकों में कहीं भी पांच से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। बंगाल पुलिस के अनुसार, इन इलाकों में मतदान से पहले हिंसा भड़कने की आशंका है। इसी के चलते कोलकाता पुलिस ने ये फैसला लिया है।
बता दें कि कोलकाता में सांतवे और अंतिम चरण में यानी 1 जून को मतदान होना है, इससे पहले ही शहर में धारा 144 लागू हो जाएगा। इससे पहले कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी भी एक रोड शो करने वाले हैं। उससे पहले धारा 144 लागू करने पर भाजपा ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा ने कहा है कि कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी सरकार के दबाव में आकर ये आदेश जारी किया है, ताकी भाजपा की चुनावी गतिविधियों को प्रभावित किया जा सके।
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