पटना में 25 अगस्त तक लागू हुई धारा 144, धरना-प्रदर्शन पर रोक

पटना में 25 अगस्त तक लागू हुई धारा 144, धरना-प्रदर्शन पर रोक
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पटना: बिहार की राजधानी पटना में 23 से 25 अगस्त तक धारा 144 लागू की जा चुकी है। जी दरअसल शहर के डाकबंगला चौराहा, गांधी मैदान, बेली रोड और बोरिंग रोड इलाके में तीन दिनों तक धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी। आपको बता दें कि यहाँ गर्दनीबाग को छोड़कर किसी भी शहरी इलाके में धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी दरअसल बीते सोमवार को शिक्षक भर्ती को लेकर हुए हंगामे के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है।

आपको बता दें कि पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि, 'शिक्षक अभ्यर्थियों पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज के मामले में की जांच जारी है। इस संबंध में कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।' इसी के साथ अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे उचित फोरम में अपनी बात रखें। इसी के साथ ही धरना-प्रदर्शन के लिए पहले से तय जगह पर ही प्रोटेस्ट करें। इसके अलावा डीएम ने कहा कि 25 अगस्त तक गर्दनीबाग के अलावा पटना सदर अनुमंडल के किसी इलाके में धरना-प्रदर्शन या जुलूस की अनुमति नहीं है।

आपको बता दें कि बिहार के विभिन्न जिलों से शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी सोमवार को राजधानी पटना पहुंचे और नियुक्ति की मांग को लेकर डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। केवल यही नहीं बल्कि इस दौरान भारी हंगामा हो गया और पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए लाठियां बरसाई। इसी के साथ लाठीचार्ज में कई लोग छात्र घायल हो गए।

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