खरगोन/ब्यूरो । मध्यप्रदेश के खरगोन शहर में दशहरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे इसको लेकर धारा 144 लागू की गई है। इस संबंध में प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है।
अपर कलेक्टर जेएस बघेल ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत शहर में धारा 144 के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में अपर कलेक्टर ने 10 अप्रैल की हिंसात्मक घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि शहर अतिसंवेदनशील है। छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव की स्थिति निर्मित होती है। शांति व्यवस्था कायम रहे, इसे ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
अपर कलेक्टर ने यह भी बताया कि आदेश अवधि तक किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन को आयोजन की अनुमति लेना होगी। भड़काऊ फ्लैक्स बैनर लगाना प्रतिबंधित होगा। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया व सोशल मीडिया पर भी इस तरह की सामग्री पोस्ट करना या उसका प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित है। कोलाहल अधिनियमित के तहत ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग बगैर अनुमति नहीं कर सकते। बता दें कि 10 अप्रैल को रामनवमी जुलूस पर समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया था। इस घटना के बाद काफी बवाल मचा था। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू की है।
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