इस दिन से बंद होने जा रही है प्लास्टिक की बोतलें, जान ले आप भी क्या है वजह

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यदि आप बोतलबंद पानी के व्यवसाय से जुड़े तो सावधान हो जाएं 1 अप्रैल से बोलतबंद पानी बेचना अब सरल नहीं होने वाला है क्योंकि इस संबंध में  इंडियन खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने नियमों बड़ा फेरबदल शुरू किये जा चुकी है। FSSAI ने बोतलबंद पानी और मिनरल वॉटर निर्माताओं के लिए कुछ प्रमाण पत्रों को अनिवार्य कर दिया है, यदि ये प्रमात्र-पत्र विक्रेता के पास नहीं है तो बिक्री की अनुमति नहीं होगी। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने बोतलबंद पानी और मिनरल वाटर निर्माताओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करने या पंजीकरण की खातिर BIS (बीआइएस) का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है।
सभी राज्यों को भेजे नए निर्देश

सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को भेजे पत्र में FSSI ने यह निर्देश दिया है। यह निर्देश एक अप्रैल, 2021 से लागू होगा। FSSI ने बोला कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2008 के अंतर्गत सभी खाद्य कारोबार परिचालकों (FBO) के लिए किसी खाद्य कारोबार की शुरुआत करने से पहले लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन हासिल करना अनिवार्य होगा। नियामक ने बोला कि खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रतिबंध एवं बिक्री पर अंकुश) नियमन, 2011 के तहत कोई भी व्यक्ति BIS प्रमाणन चिह्न के बाद ही बोतलबंद पेयजल या मिनरल वाटर की बिक्री कर सकता है।

BIS सर्टिंफिकेशन मार्क अब अनिवार्य: FSSI ने बोला कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर बनाने वाली कई कंपनियां FSSI के लाइसेंस पर काम कर रही हैं। लेकिन उनके पास BIS सर्टिंफिकेशन मार्क नहीं है। इसे देखते FSSI के लाइसेंस के लिए BIS लाइसेंस या आवेदन को अनिवार्य बना दिया गया है।

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