श्रीनगर: बुधवार को हुई अलगाववादी संगठन हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत के पश्चात् उनके शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटने तथा कथित राष्ट्र विरोधी नारेबाजी के केस में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारीयों ने कहा कि बडगाम पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम तथा आईपीसी के तमाम प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
वही एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने 1 सितंबर की रात को गिलानी के घर पर गैरकानूनी गतिविधियों को देखते हुए FIR दर्ज की है। यह बात भी सामने आई है कि गिलानी की मौत के पश्चात् उनके घर पर कुछ महिलाओं ने कथित रूप से पुलिसकर्मियों के साथ तब हाथापाई भी की, जब उन्होंने गिलानी की लाश परिवार से लेकर उसे उसकी अनुपस्थिति में दफन कर दिया।
वही पुलिस ने उस वीडियो का संज्ञान लिया, जिसमें गिलानी की लाश पाकिस्तानी झंडे में लिपटा दिखा था। हालांकि, जैसे ही पुलिस शव को अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ी, दिवंगत अलगाववादी नेता के मददगारों ने झंडा हटा दिया। गिलानी की लम्बे रोग के पश्चात् 91 वर्ष की आयु में बुधवार रात उनके घर पर मौत हो गई थी। उनके शव को पास की एक मस्जिद के कब्रिस्तान में दफनाया गया। गिलानी की मौत के पश्चात् कश्मीर घाटी को बंद कर दिया गया था। उनकी मौत पर विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए इंटरनेट तथा फ़ोन सर्विस को भी बंद कर दिया गया था।
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