नाबालिग, लाश और जानवर के साथ सम्भोग जायज..! दारूल उलूम देवबंद में पढ़ाई जा रही थी ये किताब, NCPCR ने हटवाई

नाबालिग, लाश और जानवर के साथ सम्भोग जायज..! दारूल उलूम देवबंद में पढ़ाई जा रही थी ये किताब, NCPCR ने हटवाई
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लखनऊ: इस साल जुलाई में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने बाल शिक्षा-केंद्रित सामाजिक संगठन 'मानुषी' द्वारा दारुल उलूम इस्लामिक संगठन के खिलाफ दर्ज की गई एक शिकायत पर कार्रवाई की। मानुषी ने आरोप लगाया कि दारुल उलूम बच्चों को शिक्षा देने के लिए किताबों और धार्मिक नियमों का इस्तेमाल कर रहा है, जो नाबालिगों, मृत व्यक्तियों और जानवरों के साथ अनुचित आचरण को माफ करते हैं। मामले की व्यापक जांच के बाद, आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को तलब किया, जिसके परिणामस्वरूप आधिकारिक वेबसाइट से ऐसे सभी धार्मिक फैसले (फतवे) हटा दिए गए।

एक आधिकारिक बयान में, आयोग ने खुलासा किया कि उन्हें दारुल उलूम देवबंद द्वारा जारी धार्मिक फतवों के संबंध में एक शिकायत मिली थी। एक फैसले में मौलाना अशरफ अली थानवी की 'बहिश्ती ज़ेवर' नामक पुस्तक का उल्लेख किया गया था। शिकायतकर्ता ने उस किताब के अंश भी उपलब्ध कराए थे, जिनका हवाला दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए धार्मिक फतवों में दिया गया था। किताब में बच्चों के संबंध में आपत्तिजनक और गैरकानूनी सामग्री मौजूद थी। प्रारंभिक जांच में, शिकायत में प्रस्तुत सामग्री कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती पाई गई।

 

14 जुलाई, 2023 को सहारनपुर में जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक नोटिस जारी किया गया था। उनसे संगठन की वेबसाइट पर सामग्री की गहन जांच और पड़ताल करने और किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाने का अनुरोध किया गया था। इसके अतिरिक्त, उनसे अनुपयुक्त सामग्री हटाए जाने तक वेबसाइट तक पहुंच प्रतिबंधित करने और आयोग को आगे के मूल्यांकन के लिए मदरसों में बच्चों के लिए उपयोग किए जाने वाले पाठ्यक्रम, किताबें और अन्य शैक्षिक सामग्री प्रदान करने का आग्रह किया गया था।

जनवरी 2022 में, आयोग ने जिला प्रशासन को दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले बड़ी संख्या में धार्मिक फतवों के बारे में सचेत किया। उन्होंने गहन जांच करने और ऐसी सामग्री को तत्काल हटाने का आग्रह किया। एक अंतरिम प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि इस मामले को सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। जिले से अधिक जानकारी की कमी के कारण, सहारनपुर में जिला मजिस्ट्रेट (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को 19 अक्टूबर, 2023 को आयोग के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) कार्यालय में सुनवाई के दौरान, सहारनपुर के ADM (पूर्व) और SP (ग्रामीण) ने मदरसों में दारुल उलूम देवबंद द्वारा अपनाए जाने वाले पाठ्यक्रम के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में संकेत दिया गया कि मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय समिति की स्थापना की गई थी। आयोग द्वारा उजागर किए गए सभी धार्मिक फतवों को बाद में वेबसाइट से हटा दिया गया। इसके अतिरिक्त, 'बहिश्ती ज़ेवर' पुस्तक को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। आयोग आगे की पूछताछ कर रहा है, और जानकारी के नए सेट का अनुरोध किया गया है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ रिपोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता और 'ए गर्ल फ्रॉम कठुआ' पुस्तक की प्रसिद्ध लेखिका मधु किश्वर ने दायर की थी। किश्वर ने 'बहिश्ती ज़ेवर' और 'पुरुषों और महिलाओं की विशिष्ट व्यक्तिगत समस्याएं' से कुछ उदाहरणात्मक अंश प्रस्तुत किए थे, जो इन दोनों ग्रंथों में विशेष रूप से बाल अधिकारों के संबंध में स्पष्ट सामग्री की झलक पेश करते हैं। ये किताबें देवबंदी विचारक मौलाना अशरफ अली थानवी द्वारा लिखी गई थीं, जिनकी भारतीय मुसलमानों के साथ-साथ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS), तालिबान और अल-कायदा जैसे संगठनों सहित वैश्विक मुस्लिम समुदाय में भी अच्छी खासी पकड़ है। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के अधिकतर मदरसे भी दारुल उलूम से प्रभावित हैं और उसकी ही शिक्षाओं का पालन करते हैं 

किताबों के अलावा कुछ संदर्भों में दारुल उलूम देवबंद द्वारा उर्दू में दिए गए फतवे भी शामिल हैं। इन शिक्षाओं और फतवों का सबसे चिंताजनक हिस्सा यह था कि यौन विकृतियाँ, जो कठोर जेल की सजा का कारण बनती हैं, क्योंकि वे अधिकांश सभ्य समाजों में जघन्य अपराध हैं, को मजहबी अभ्यासों के माध्यम से सामान्य बनाने की कोशिश की जाती है। यदि उक्त कार्य रमज़ान के महीने के दौरान किए जाते हैं, तो 'गुस्ल' (यौन कार्य के बाद स्नान करना) या अतिरिक्त उपवास रखने जैसे अनुष्ठानों की सिफारिश की जाती है।

बहिश्ती ज़ेवर पाठ्यपुस्तक के कुछ अंश :-

किसी नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध बनाने के बाद स्नान मात्र से ही यह कृत्य वैध हो सकता है। पुस्तक में लिखा है कि, "अगर कोई किसी नाबालिग लड़की के साथ संभोग करता है, तो उसके लिए स्नान अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसे स्नान की आदत डालने के लिए स्नान करना आवश्यक हो सकता है।" (पृष्ठ 55)

“यदि कोई पुरुष किसी नाबालिग लड़की के साथ संभोग करता है, तो वीर्य स्राव न होने पर स्नान अनिवार्य नहीं होगा। (पेज 58)”

पुस्तक इस बात को वैध बनाती है कि निम्नलिखित विचित्र प्रकार के सेक्स के बाद मात्र स्नान ही काफी है। किताब में कहा गया है कि, "अगर कोई पुरुष अपना लिंग किसी पुरुष या महिला की नाभि में डालता है और कोई वीर्य स्राव नहीं होता है, तो स्नान अनिवार्य नहीं होगा।"

यही नहीं मौलवी ने मृत महिला, नाबालिग लड़की या जानवर के साथ यौन संबंध को भी वैध ठहराया है। किताब में कहा गया है कि, ''अगर किसी ने किसी मृत महिला या किसी नाबालिग लड़की के साथ, जिसमें जोश नहीं है या किसी जानवर के साथ यौन संबंध बनाया या किसी को गले लगाया या चूमा या हस्तमैथुन किया और ऐसे सभी मामलों में वीर्य निकल गया, तो व्रत टूट जाएगा।'' लेकिन मुआवज़ा देय नहीं होगा।”

मौलवी थानवी ने अपनी किताब में लिखा कि स्वयं के साथ गुदा आनंद के लिए यौन गतिविधि पूरी तरह से स्वीकार्य है और इससे व्रत बाधित नहीं होता है। उन्होंने कहा कि, "...कोई आदमी अपने मल त्यागने वाले छेद में कुछ डाले और वह बाहर ही रहे तो रोज़ा नहीं टूटेगा.."

किसी महिला द्वारा किसी नाबालिग या पागल व्यक्ति के साथ संभोग के बारे में उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि, "अगर कोई महिला उपवास के दौरान किसी नाबालिग या पागल के साथ संभोग करती है, तो क्षतिपूर्ति उपवास और मुआवजा दोनों देय होंगे।"

गुदा मैथुन को जायज़ ठहराने के लिए मौलवी ने इस किताब में लिखा है कि, "अगर कोई आदमी किसी के पिछले हिस्से (गुदा) में अपना लिंग डालता है और उसका ऊपरी भाग घुस जाता है, तो दोनों का रोज़ा ख़त्म हो जाता है और मुआवज़ा रोज़ा और बदला दोनों का बनता है।"

मौलाना अशरफ अली थानवी के 'बहिश्ती ज़ेवर' (पृष्ठ 719 और 720) का हिंदी अनुवाद, पुरुषों, महिलाओं या नपुंसक व्यक्तियों के साथ गुदा मैथुन करने वाले पुरुषों को वैध बनाने का मानक सरल तरीका प्रदान करता है - "कार्य के बाद स्नान करो!" यदि सेक्स क्रिया में भागीदार दोनों वयस्क हैं, तो दोनों को स्नान करना आवश्यक है अन्यथा केवल उस व्यक्ति को स्नान करने की आवश्यकता है जिसके शरीर पर वीर्य स्त्रावित हुआ है!”

पृष्ठ 720 यह भी सलाह देता है कि यदि कोई यौन उत्तेजित महिला किसी जानवर, या अनिच्छुक पुरुष के साथ यौन संबंध बनाती है या आत्म-सुख के लिए किसी बाहरी वस्तु (जैसे लकड़ी की छड़ी) का उपयोग करती है, तो उसे स्नान करने के बाद स्नान करने पर दोषी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। 

मौलाना अशरफ अली थानवी की 'पुरुषों और महिलाओं की विशिष्ट व्यक्तिगत समस्याएं' में बेशर्मी से यह घोषणा की गई है कि किसी जानवर, मृत व्यक्ति या नाबालिग लड़की के साथ संभोग पूरी तरह से वैध है और यदि वीर्य नहीं निकला है तो स्नान भी आवश्यक नहीं है। उन्होंने लिखा, "अगर किसी जानवर या मृत व्यक्ति या किसी नाबालिग लड़की जो संभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, के प्राइवेट पार्ट में पुरुष अंग डाल दिया जाए तो वीर्य के स्त्राव के बिना नहाना जरूरी नहीं होगा।"

उन्होंने उपवास (रोज़े) के दौरान एक महिला के साथ बलात्कार को वैध ठहराते हुए कहा कि, "अगर किसी ने किसी महिला के साथ जबरन संभोग किया है, तो महिला क्षतिपूर्ति उपवास के लिए उत्तरदायी है, न कि मुआवजे के लिए, लेकिन पुरुष दोनों के लिए जिम्मेदार है।"

पुस्तक में एक और विचित्र कथन कहता है कि, “यदि कोई किसी जानवर या मृत शरीर के साथ संभोग करता है या योनि के बाहर संभोग करता है और इससे वीर्य स्राव नहीं होता है, तो रोज़ा बाधित नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में वीर्य निकल जाए तो रोज़ा टूट जाएगा और उस पर रोज़ा तो बाकी होगा, लेकिन मुआवज़ा नहीं मिलेगा।”

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