नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहरुख पठान को जमानत देने से इनकार कर दिया है। शाहरुख पठान ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों के दौरान पुलिस पर पिस्टल तान दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस घटना में उसने हेड कॉन्स्टेबल दीपक दहिया को बंदूक तानी थी। खुद पुलिस जवान ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।
पठान को 3 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, इससे पहले अक्टूबर 2023 में दिल्ली की एक निचली अदालत ने उसे जफराबाद थाने में दर्ज एक अन्य मामले में जमानत दे दी थी, जिसमें रोहित शुक्ला नामक व्यक्ति को गोली मारने का आरोप था। लेकिन पुलिस पर पिस्टल तानने के मामले में जमानत न मिलने के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ पाया।
बता दें कि, दिल्ली दंगों के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने स्वीकार किया है कि उनका निशाना हिंदू थे और मुस्लिम भीड़ का इरादा हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना था। यह बयान कोर्ट में भी दर्ज किया गया है। अदालत ने भी माना है कि यह हिंदुओं का कत्लेआम करने की सोची समझी साजिश थी, जिसमें पत्थर, कांच की बोतलें और हथियार पहले से इकट्ठा किए गए थे।
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