कोर्ट ने आज शशि थरूर को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में केस चलाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए थरूर पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप पर गौर किया . साथ ही थरूर को 7 जुलाई से पहले अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है. पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से दायर चार्जशीट थरूर को आरोपी बनाने की दलील दी गई थी.दिल्ली पुलिस ने 14 मई को शशि थरूर को आत्महत्या के लिए उकसाने और पत्नी के साथ अमानवीय व्यवहार करने के लिए आईपीसी की धारा 306 और 498ए के तहत आरोपी बनाया है. इसके तहत 10 वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान है.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सुनंदा पुष्कर ने अपने पति शशि थरूर को एक ईमेल में मरने की इच्छा जताई थी. सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट में कहा है थरूर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि सुनंदा पुष्कर तनाव में थीं और उन्होंने 8 जनवरी, 2014 को थरूर को एक ईमेल लिखा था, जिसमें उन्होंने मरने की इच्छा जाहिर की थी.
सरकारी वकील श्रीवास्तव ने 28 मई को हुई सुनवाई में पुष्कर के थरूर को भेजे गए ईमेल की लाइन पढ़ी, जिसमें लिखा था "मैं जीना नहीं चाहती हूं. मैं बस मरना चाहती हूं." उन्होंने अदालत को बताया था कि पुष्कर की मौत जहर से हुई थी. गौरतलब है कि दक्षिण दिल्ली के लीला होटल में 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर मृत पाई गई थी.
शशि थरूर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
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