'पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार नहीं पत्नी', इस मामले पर कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

'पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार नहीं पत्नी', इस मामले पर कोर्ट ने की अहम टिप्पणी
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इंदौर: इंदौर के फैमिली कोर्ट ने एक महिला द्वारा अपने पति से भरण-पोषण की मांग को खारिज कर दिया है। महिला पर आरोप है कि उसने अपनी आय एवं बैंक खातों की जानकारी छिपाई। महिला ने अपने ट्रैवल एजेंट पति से स्वयं एवं अपनी 3 वर्षीय बेटी के लिए 50,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता मांगा था। महिला ने बताया था कि उनकी शादी के 2 वर्ष पश्चात्, 2021 में वे दोनों अलग हो गए थे।

फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज एनपी सिंह ने 7 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए महिला की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने अपना आदेश 22 अगस्त को जारी किया। न्यायालय ने कहा कि महिला एक कॉमर्स ग्रेजुएट है और उसने अपने हलफनामे में अपने बैंकिंग लेनदेन या आय का कोई विवरण नहीं दिया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वह किसी प्रकार की आय अर्जित कर रही है।

जज ने कहा, "याचिकाकर्ता महिला कमा रही है, किन्तु उसने अपनी आय का खुलासा नहीं किया है। ऐसे में यह तय करना मुश्किल है कि पति और पत्नी को अपनी बच्ची के पालन-पोषण के लिए कितनी राशि वहन करनी चाहिए।" कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि महिला अपनी नाबालिग बेटी के भरण-पोषण के लिए भी अपने पति से कोई राशि प्राप्त करने की हकदार नहीं है, क्योंकि उसने अपनी आय और बैंक खातों का स्पष्ट खुलासा नहीं किया। महिला के पति के अधिवक्ता, जेएस ठाकुर ने बताया कि दंपति ने 2019 में शादी की थी, किन्तु आपसी विवाद के चलते वे 2021 से अलग रह रहे हैं। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अदालत में महिला की आय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, जिससे यह साबित होता है कि वह खुद कमा रही है।

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