शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा धोखाधड़ी के आरोपी, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा धोखाधड़ी के आरोपी, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
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हाल ही में मुंबई के सत्र न्यायालय ने पुलिस को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति, व्यवसायी राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। यह आदेश एक सर्राफा व्यापारी द्वारा दायर की गई शिकायत के बाद दिया गया है, जिसमें उन पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।

गंभीर आरोपों के चलते अदालती कार्रवाई की गई

न्यायाधीश एनपी मेहता की अध्यक्षता वाली अदालत ने सर्राफा व्यापारी पृथ्वीराज सरेमल कोठारी की शिकायत को उचित पाया और मामले की प्रारंभिक जांच के संकेत दिए। अदालत के निर्देशानुसार, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) पुलिस स्टेशन जांच करेगा।

आरोप सही पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी

इसके अतिरिक्त, अदालत ने निर्देश दिया है कि यदि जांच में आरोपों की सत्यता स्थापित हो जाती है तो पुलिस को आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए।

मामले की पृष्ठभूमि

अदालत में कोठारी के कानूनी प्रतिनिधियों के अनुसार, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा सतयुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं, जिसने 2014 में एक योजना शुरू की थी। इस योजना में कथित तौर पर आवेदन करने पर रियायती दरों पर सोना उपलब्ध कराने और एक निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि पर सुनिश्चित डिलीवरी का वादा किया गया था। कोठारी ने इस योजना में ₹90 लाख का निवेश किया, लेकिन कथित तौर पर 2019 में परिपक्वता पर वादा किए गए 5000 ग्राम 24 कैरेट सोने को प्राप्त नहीं किया। इसके बाद, 2020 में, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने कथित तौर पर निवेश की गई मूल राशि, ₹90 लाख का पोस्ट-डेटेड चेक जारी किया।

इन कार्रवाइयों के कारण कोठारी ने शिल्पा और राज पर अपनी प्रतिबद्धता से मुकरने का आरोप लगाया है। इस खबर ने बॉलीवुड और वित्तीय हलकों में काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी हैं, और कई लोग पुलिस जाँच के नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं।

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