'अवैध हैं मस्जिद की 3 मंजिल, खुद गिराएं..', शिमला मामले में कोर्ट का फैसला

'अवैध हैं मस्जिद की 3 मंजिल, खुद गिराएं..', शिमला मामले में कोर्ट का फैसला
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शिमला: शिमला जिला न्यायालय ने संजौली मस्जिद की इमारत की तीन अनधिकृत मंजिलों को गिराने का निर्देश दिया है, जैसा कि मामले में वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने पुष्टि की है। अधिवक्ता बीएस ठाकुर ने कहा, "अदालत ने आदेश पारित किया है कि मस्जिद समिति और वक्फ बोर्ड को अपने खर्च पर मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराना चाहिए। उन्हें गिराने के लिए दो महीने की समय सीमा दी गई है।"

अदालत इमारत के शेष हिस्सों पर उचित समय पर फैसला करेगी, जिसकी अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। मस्जिद समिति ने अनधिकृत मंजिलों को गिराने का वचन दिया है। विवाद मस्जिद के निर्माण से उत्पन्न हुआ, जो मूल रूप से एक मंजिला संरचना थी, लेकिन कथित तौर पर उचित प्राधिकरण के बिना इसे पांच मंजिलों तक विस्तारित किया गया है। वक्फ बोर्ड भूमि पर स्वामित्व का दावा करता है, जबकि स्थानीय निवासी इस दावे का विरोध करते हैं, उनका तर्क है कि भूमि राज्य के राजस्व विभाग की है और उनका कहना है कि मस्जिद के विस्तार ने उनके लिए कई मुश्किलें खड़ी की हैं।

इस मुद्दे को लेकर उत्पन्न तनाव के कारण स्थानीय हिंदू समूहों ने मस्जिद को ध्वस्त करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है तथा इसे सांप्रदायिक मुद्दा न मानकर अवैध निर्माण का मामला बताया है।

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