शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली इलाके में अवैध रूप से बनी एक मस्जिद को गिराने का काम नगर निगम के आदेश के तहत जारी रहेगा। इस कार्रवाई को रोकने के लिए मुस्लिम वेलफेयर कमिटी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन जिला कोर्ट ने इस याचिका पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित की है तथा मस्जिद से जुड़े सभी कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
बुधवार, 6 नवंबर 2024 को हुई इस सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम वेलफेयर कमिटी को फिलहाल किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि इस मस्जिद को गिराने की कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी है। इसके बावजूद, मुस्लिम पक्ष की ओर से लगातार कार्रवाई में देरी का प्रयास हो रहा है। उनका दावा है कि मजदूरों की कमी और आर्थिक समस्या के कारण इस काम को समय पर पूरा करना मुश्किल हो रहा है।
सितंबर महीने में इस मस्जिद का विवाद उस समय शुरू हुआ जब शिमला नगर निगम ने इसे अवैध निर्माण मानते हुए इसे गिराने का आदेश जारी किया। नगर निगम के अनुसार, यह निर्माण बिना किसी वैध अनुमति के किया गया था और शहर की भवन निर्माण नियमावली का उल्लंघन करता है। इस आदेश के बाद से मुस्लिम वेलफेयर कमिटी और नगर निगम के बीच कानूनी संघर्ष जारी है।
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