नई दिल्ली: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के ज्ञानवापी मामले में आज बेहद अहम दिन रहा। ज्ञानवापी को लेकर आज शुक्रवार को अलग-अलग मामलों में शीर्ष अदालत, उच्च न्यायालय और जिला अदालत में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने अगले आदेश तक ज्ञानवापी परिसर में मिले 'शिवलिंग' का संरक्षण बरकरार रखने का आदेश दिया है। यानि शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाएगा। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि शिवलिंग को कोई छुएगा नहीं।
बता दें कि न्यायालय ने इससे पहले 12 नवंबर तक शिवलिंग के संरक्षण का आदेश दिया था। वहीं शृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर को मुक़र्रर की है। कारण, उच्च न्यायालय की ओर से सुनवाई को दिसंबर के पहले हफ्ते तक के लिए टाल दिया गया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट आज ज्ञानवापी में मिली शिवलिंग जैसी रचना को संरक्षित रखने से सम्बंधित आदेश को आगे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई कर रही थी।
वहीं, उच्च न्यायालय में लोअर कोर्ट से दिए गए सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को रियायत दी है कि वो जिला कोर्ट के पास जाएं और अपनी दलील जिला जज को बताएं। जिला जज फैसला लेंगे कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो। साथ ही अदालत ने हिंदू पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए 3 सप्ताह की मोहलत दी है।
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