इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को झटका, आजम खान के खिलाफ खारिज कर दी ये याचिकाएं

इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को झटका, आजम खान के खिलाफ खारिज कर दी ये याचिकाएं
Share:

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने आजम खान की जमानत रद्द करने की मांग वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अर्जी ठुकरा दी है। अदालत ने यूपी सरकार से कहा कि वह लोअर कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। बता दने कि, यूपी सरकार की तरफ से आज़म खान के खिलाफ 11 मामलों में जमानत रद्द करने को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से इन सभी मामलों में आजम खान को पहले से जमानत मिली हुई है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को राहत देते हुए जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन हड़पने के 11 मामलों में मिली जमानत रद्द करने की राज्य सरकार की अर्जियों पर दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अर्जियां निस्तारित करते हुए कहा कि सरकार के सामने यह विकल्प है कि जिस कोर्ट ने आजम खान को जमानत दी है, उसी अदालत के समक्ष जमानत रद्द कराने की अर्जी दाखिल करे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को राहत देते हुए जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन हड़पने के 11 मुकदमों में मिली जमानत निरस्त करने की राज्य सरकार की अर्जियों पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अर्जियां निस्तारित करते हुए कहा कि सरकार के सामने यह विकल्प है कि जिस अदालत ने आजम खान को बेल दी है, उसी अदालत के समक्ष जमानत निरस्त कराने की अर्जी दाखिल करे।

Fact Check: कांग्रेस के लिए 121 किमी पदयात्रा करेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, कमलनाथ को दिया समर्थन

भारत सरकार 'लोकतंत्र' की हत्यारी, चीन 'शान्ति' का पुजारी ! - विदेशी धरती से राहुल गांधी का भाषण

पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली से खुश नहीं हैं RBI के पूर्व गवर्नर सुब्बाराव, बोले- इसका बुरा असर पड़ेगा

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -