नेशनल शूटर तारा शाहदेव के मामले में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज निलंबित
नेशनल शूटर तारा शाहदेव के मामले में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज निलंबित
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गढ़़वा। राष्ट्रीय शूटर तारा शाहदेव को प्रताड़ित करने और जबरन धर्म परिवर्तित करने के आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन की सहायता करने आरोप के चलते गढ़वा के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज पीडीजे को निलंबित कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर पीडीजे पर इस तरह की कार्रवाई की गई है।

गौरतलब है कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने पंकज श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया। इसके बाद बालमुकुंद राय को गढ़वा क्षेत्र का मुख्य जिला जज नियुक्ति किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी रकीबुल हसन को गुरूवार को एसडीजेएम फहीम किरमानी के न्यायालय में पेश किया गया था।

मिली जानकारी के अनुसार 23 साल की नेशनल शूटर तारा शाहदेव की रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन से 7 जुलाई, 2014 को शादी हुई थी। शादी करने के लिए रकीबुल ने तारा से अपना धर्म छुपाया था। तारा को जब पता चला कि उसके पति का नाम रंजीत नहीं बल्कि रकीबुल हसन है, तो वह दंग रह गई। जब तारा शाहदेव को जानकारी मिली कि रंजीत सिंह कोहली का असली नाम रकीबुल हसन है तो उसने विरोध किया। ऐसे में तारा शाहदेव पर अत्याचार होने लगे। तारा को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाने लगा और उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया।

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