अयोध्या के बाद अदालत पहुंचा मथुरा मामला, श्रीकृष्ण विराजमान ने माँगा जन्मभूमि का स्वामित्व

अयोध्या के बाद अदालत पहुंचा मथुरा मामला, श्रीकृष्ण विराजमान ने माँगा जन्मभूमि का स्वामित्व
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नई दिल्ली: अयोध्या केस में राम लला विराजमान को विजयश्री मिलने के बाद अब मथुरा में श्रीकृष्ण विराजमान ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मथुरा की कोर्ट में एक सिविल मुकदमा दाखिल कर श्री कृष्ण विराजमान ने अपनी जन्मभूमि मुक्त कराने की अपील की है. इस याचिका के माध्यम से 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा है, जिस पर मुग़लों के शासन में कब्ज़ा कर शाही ईदगाह बना दी गई थी.  याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है.

ये याचिका  भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवट, मौजा मथुरा बाजार शहर की तरफ से उनकी अंतरंग सखी के रूप में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य भक्तों ने दायर किया है. हालांकि, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस मामले में बाधा बन रहा है. इस एक्ट के माध्यम से विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालकिना हक पर मुकदमे में रियायत दी गई थी. अलबत्ता, मथुरा-काशी सहित तमाम धार्मिक या आस्था स्थलों के विवादों पर मुकदमेबाजी से रोक दिया गया था.

अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक में साधु-संत मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर विचार-विमर्श किया था. इसमें संतों ने काशी-मथुरा के लिए लामबंदी शुरू करने का प्रयास किया.

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