भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और केबिनेट मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, सिद्धू को रोडरेज मामले में हाईकोर्ट ने तीन साल की सजा दी थी जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को मारपीट का दोषी पाया है तो वहीं हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को बरी कर दिया है, मारपीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू पर जुर्माना भी ठोका है,
बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सिद्धू का केस जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ देख रही थी, पीठ ने 18 अप्रेल को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, सिद्धू ने कोर्ट में इस बारे में कोर्ट में अपील करते हुए कहाँ है कि गुरनाम सिंह की मौत का कारण विरोधाभासी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी गुरनाम सिंह की मौत कारण स्पष्ट नहीं कर पाई है. सिद्धू इस समय पंजाब सरकार में पर्यटन मंत्री हैैं.
बता दें कि 1988 में पटियाला में कार पार्किंग को लेकर 65 साल के गुरनाम सिंह के साथ सिद्धू का विवाद हो गया था और आरोप था कि इस दौरान हाथापाई तक हो गई थी और बाद में गुरनाम सिंह की अस्पताल में मौत हो गई थी. उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था, सेशन कोर्ट ने इस मामले में सिद्धू और उनके साथी को बरी कर दिया था लेकिन हाईकोर्ट ने सिद्धू को सजा सुनाई लेकिन अब बड़ी खबर मिल रही है, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को बरी कर दिया है.
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