पंजाब विधानसभा में पास हुआ सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक, अकाली दल ने किया विरोध

पंजाब विधानसभा में पास हुआ सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक, अकाली दल ने किया विरोध
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चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा में आज यानी मंगलवार (20 जून) को सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित हो गया। इससे पहले सीएम भगवंत मान ने विधानसभा के पटल पर बिल को पेश किया। विधेयक का मकसद स्वर्ण मंदिर से ‘गुरबाणी’ का फ्री टेलीकास्ट करना है। इसके लिए किसी निविदा की जरूरत नहीं है। इस पर बात करते हुए शिरोमणि अकाली दल (SAD) के विधायक मनप्रीत अयाली ने कहा है कि, ‘गुरबाणी के लाइव टेलीकास्ट पर किसी एक चैनल का विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (SGPC) को अपना चैनल चलाना चाहिए। SGPC के मामलों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

रिपोर्ट के अनुसार, मनप्रीत अयाली ने राज्य सरकार से विधेयक को सदन में पेश करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा है कि, 'यह एक गलत मिसाल कायम करेगा और आने वाले दिनों में सरकारें SGPC के मामलों में दखल देना आरम्भ कर देंगी।' उन्होंने आगे कहा कि वह इस बिल का विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि गुरबाणी के प्रसारण पर सिर्फ एक चैनल का नियंत्रण है। अब, इस चैनल को लाइव गुरबाणी की फ्री फीड भी मिलेगी, जिसके लिए वे पहले भुगतान कर रहे थे। बता दें कि, फ़िलहाल, स्वर्ण मंदिर से गुरबाणी का प्रसारण ‘PTC’ द्वारा किया जाता है, जो एक प्राइवेट चैनल है जिसे अकसर SAD के बादल परिवार से जोड़ा जाता है।

बता दें कि, सोमवार को सीएम भगवंत मान ने इसको लेकर बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि पंजाब सरकार श्री हरमंदिर साहिब से गुरबाणी के प्रसारण पर नया कानून बना रही है। पंजाब कैबिनेट ने गोल्डन टेम्पल से गुरबाणी के ‘फ्री टेलीकास्ट राइट्स’ सुनिश्चित करने के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन के प्रस्ताव को सोमवार को स्वीकृति दी थी। नए अधिनियम में श्री हरमंदिर साहिब से पवित्र गुरबाणी का लाइव टेलीकास्ट सभी के लिए निःशुल्क होगा और किसी टेंडर की जरूरत नहीं होगी।

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