चुनाव आयोग से इस राज्य के सीएम को मिली बड़ी राहत, जाने मामला

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नई दिल्लीः चुनाव आयोग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को बड़ी राहत दी है। आयोग ने सीएम पर लगे चुनाव न लड़ने के प्रतिबंध में ढ़ील दी है। चुनाव आयोग ने छह साल के चुनावी प्रतिबंध को घटाकर एक साल और एक महीने कर दिया है। इस फैसले से मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को अपनी कुर्सी बचाने में मदद मिलेगी। आयोग ने तमांग के ऊपर छह साल तक चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध 10 अगस्त, 2018 से लागू माना गया था। इसी दिन भ्रष्टाचार के मामले में तमांग की जेल की सजा पूरी हुई थी।

आयोग के प्रतिबंध के हिसाब से तमांग 10 अगस्त, 2024 तक किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इस प्रतिबंध के कारण तमांग के मुख्यमंत्री बने रहने पर भी खतरा मंडरा रहा था। इस साल जुलाई में तमांग ने धारा-11 के तहत अपने ऊपर लगे प्रतिबंध को कम करने की मांग आयोग से की थी। इसके बाद ही उनका प्रतिबंध घटाने की कार्रवाई की गई। आयोग की तरफ से सजा कम करने के आदेश पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और दोनों चुनाव आयुक्तों अशोक लवासा व सुशील चंद्र ने हस्ताक्षर किए हैं।

तमांग की पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने अप्रैल में हुए चुनावों में राज्य विधानसभा चुनावों में बहुमत हासिल किया था। इसके बाद 27 अप्रैल को तमांग ने मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण की थी। लेकिन वह प्रतिबंध के कारण विधानसभा चुनावों में नहीं उतर पाए थे, जबकि निर्वाचन कानून के तहत पद पर शपथ ग्रहण के छह महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है। सजा कम करने के बाद उनका प्रतिबंध 10 सितंबर को खत्म हो गया है। जिससे वह अब चुनाव लड़कर अपना पद बचा सकते हैं।

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