हर काम में आज-कल आधार कार्ड उपयोग में लाया जाता है. लेकिन अब सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार की आवश्यकता नहीं है. सरकार ने इस सम्बन्ध में मोबाइल ऑपरेटरों को निर्देश जारी कर पहचान के दूसरे साक्ष्य जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड को स्वीकार करने के लिए कहा है. केंद्र सरकार ने इस सम्बन्ध में टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए हैं.
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आदेश के तहत अब आपको मोबाइल सिम लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं है. मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को दिए इन निर्देशों में पहचान साबित करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और मतदाता पहचान पत्र भी स्वीकार करने के लिए कहा गया है. अतः आप बिना आधार के भी इन दस्तावेजों के माध्यम से सिम खरीद सकेंगे.टेलिकॉम सचिव अरुण सुंदरराजन ने कहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े.
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आपको जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले उन उपभोक्ताओं को सिम नहीं दिए जाने की बात सामने आई थी, जिनके पास आधार कार्ड नहीं था. हाल ही में इस पर सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि उसने कभी भी मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने का फैसला दिया ही नहीं, बल्कि सरकार ने उसके आदेश की गलत व्याख्या की थी.
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