इस राज्य के हर स्कूल-कॉलेजों में सुबह 'राष्ट्रगान' गाना हुआ अनिवार्य, नहीं माना आदेश तो होगी कार्रवाई

इस राज्य के हर स्कूल-कॉलेजों में सुबह 'राष्ट्रगान' गाना हुआ अनिवार्य, नहीं माना आदेश तो होगी कार्रवाई
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बैंगलोर: कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने राष्ट्रगान को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने अपने इस आदेश में सूबे के सभी स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी (PU) कॉलेजों में हर दिन सामूहिक राष्ट्रगान गाने को अनिवार्य कर दिया है। कर्नाटक सरकार का यह आदेश तमाम सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में लागू होगा।

बोम्मई सरकार ने अपने आदेश में इन शिक्षण संस्थानों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी छात्र-छात्राएँ हर सुबह राष्ट्रगान गाएँ। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी शिक्षण संस्थान में सामूहिक राष्ट्रगान के लिए स्थान नहीं है, तो छात्र-छात्राएँ अपनी-अपनी कक्षाओं में राष्ट्रगान गा सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि इस बारे में पहले से आदेश होने के बाद भी राजधानी बेंगलुरु के कुछ प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के समय सामूहिक राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा है। इस बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि इस बारे में पहले से आदेश होने के बाद भी राजधानी बेंगलुरु के कुछ प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के दौरान सामूहिक राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा है। इस संबंध में कई शिकायतें मिली थीं। शिकायतों के मिलने के बाद लोक निर्देश विभाग के बेंगलुरु नॉर्थ और साउथ डिवीजन के उप-निदेशकों ने ऐसे स्कूलों का दौरा कर जाँच किया। इसमें उन्होंने पाया गया है कि ये शिकायतें सही हैं और इन स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं हो रहा था।

कर्नाटक सरकार ने यह आदेश कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133 (2) के तहत जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 7(2)(g)(i) के मुताबिक, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना जरूरी है।

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