गुंटूर: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आज बुधवार (13 सितंबर) को अपराध जांच विभाग (CID) को राज्य के पूर्व सीएम और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को 18 सितंबर तक हिरासत में नहीं लेने का निर्देश दिया है। दरअसल, भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद से राज्य में सियासी बवाल मचा हुआ है।
रिपोर्ट के अनुसार, कौशल विकास मामले और अमरावती इनर रिंग रोड मामले में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू द्वारा दायर रद्दीकरण याचिका पर सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकीलों ने अनुरोध किया कि चंद्रबाबू के खिलाफ FIR को खारिज कर दिया जाए। याचिका में चंद्रबाबू के वकीलों ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 और IPC 409 का पालन नहीं किया गया और सबूतों के अभाव के बावजूद राजनीतिक प्रतिशोध के तहत मामला दर्ज किया गया।
हालांकि, CID के वकीलों ने हाई कोर्ट में यह दलील दी कि रिपोर्ट सबूतों के साथ दी गयी है। सुनवाई के दौरान CID की ओर से पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने दलील दी और बताया कि मामला प्रारंभिक चरण में है और उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए, जिस पर अदालत सहमत हो गई।
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