मानव तस्करी और जिस्मफरोशी के मामले में सोनू पंजाबन को 24 साल की जेल

मानव तस्करी और जिस्मफरोशी के मामले में सोनू पंजाबन को 24 साल की जेल
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नई दिल्ली: गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन को कोर्ट ने 24 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है की सोनू पंजाबन को दिल्ली की द्वारका अदालत में अपहरण, मानव तस्करी और देहव्यापार की दोषी पाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वहीं एडिशनल सेशंस जज प्रीतम सिंह ने सोनू पंजाबन के सहयोगी संदीप को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।

सोनू पंजाबन और उनके सहयोगी संदीप को एक नाबालिग लड़की के अपहरण, दुष्कर्म और देहव्यापार के मामले में दोषी पाया गया था। पुलिस के अनुसार, मामला सितंबर साल 2009 का है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की, सोनू पंजाबन के सहयोगी संदीप के प्रेमपाश में फंस गई थी। संदीप उसे लक्ष्मीनगर के एक घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद संदीप ने पीड़ित लड़की को सीमा आंटी के नाम से मशहूर महिला के हाथों बेच दिया था। उस वक़्त पीड़ित लड़की की आयु सिर्फ 12 साल थी। सीमा आंटी ने लड़की को जिस्मफरोशी के धंधे में धकेल दिया। पुलिस ने बताया कि सीमा उस लड़की को नशे का इंजेक्शन देती थी।

सीमा आंटी ने पीड़ित लड़की को सोनू पंजाबन को बेच दिया। सोनू पंजाबन उससे जिस्मफरोशी करवाती थी। खबरों की मानें तो सोनू पंजाबन कस्टमर्स के पास भेजने के पहले लड़की को स्पस्मो प्रॉक्सीवन और अलप्रेक्स सहित दूसरी नशे की दवाइयां देती थी। लड़की ने इसकी शिकायत 9 फरवरी 2014 को नजफगढ़ थाने की पुलिस से की थी।

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