मध्यप्रदेश सरकार एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में 12 साल की उम्र तक की बच्चियों के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने के लिये कानून में फेरबदल करने जा रही है. बच्चियों के बलात्कारियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान करने वाले प्रस्ताव को, मंत्रिमंडल की बैठक में मंज़ूरी मिल गई.
मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने जानकारी देते हुए बताया कि “मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में, प्रदेश में 12 साल या इससे कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप या गैंग रेप करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने की सिफारिश वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. हम इस मामले में, वर्तमान कानून में यह संशोधन करने वाला विधेयक, सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश करने जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि “हमने भारतीय दंड विधान की धारा 376 बलात्कार और 376 डी सामूहिक बलात्कार में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. दोनों धाराओं में दोषी को फांसी की सज़ा देने का प्रावधान शामिल किया गया है.” उन्होंने बताया कि ““मंत्रिमंडल ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उन्हें घूरने जैसे मामले में दोषियों को सज़ा के साथ, एक लाख रुपये के जुर्माने का, कानून में प्रावधान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.”
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