भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार इस समय खाने-पीने की चीजों में मिलावट को लेकर सख्त रैवया अपना रही है। जी हाँ, अब खाने-पीने की चीजों में जो मिलावट करेगा उन्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। जी दरअसल बीते शुक्रवार की शाम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। कहा जा रहा है अब खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर मिलावट-खोरों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। बीते शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई।
इस दौरान मिलावटखोरों के लिए आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित हो गया है। इस दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 'खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर अब आजीवन कारावास की सजा होगी। कैबिनेट ने "मिलावट पर कसावट" अभियान के तहत आरोपी का दोष साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान को मंजूरी दे दी है।' आप सभी को पता ही होगा पहले मिलावट का आरोप सही साबित होने पर 6 महीने की सजा का प्रावधान बनाया गया था। उसके बाद उसी छह महीने की सजा को बढ़ाकर पहले तीन साल कर दिया गया था।
अब हाल ही में इसे संशोधित करते हुए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। एक मशहूर वेबसाइट से बातचीत करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मिलावट को सबसे बड़ा अपराध बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिलावट से बड़ा कोई अपराध नहीं। मिलावटखोरी सीधे-सीधे लोगों की जान से खिलवाड़ है। इसलिए सजा को और बढ़ाया गया है।
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