आज जेल से रिहा होंगे सपा MLA नाहिद हसन, गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज है केस

आज जेल से रिहा होंगे सपा MLA नाहिद हसन, गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज है केस
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में साढ़े 10 महीने से जेल में कैद समाजवादी पार्टी (सपा) MLA नाहिद हसन आज यानी शनिवार (3 दिसंबर) को जेल से रिहा कर दिए जाएंगे। जमानतियों के प्रपत्र जमा होने के बाद अदालत की तरफ से चित्रकूट जेल अधीक्षक को MLA नाहिद हसन की रिहाई के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। 15 जनवरी को गैंगस्टर एक्ट में वांछित होने पर कैराना पुलिस ने सपा MLA नाहिद हसन को अरेस्ट कर कैराना स्थित MPMLA कोर्ट में पेश कर दिया था। 

शुक्रवार (2 दिसंबर) को नाहिद हसन के वकीलों ने कैराना स्थित MPMLA कोर्ट में MLA की जमानत के लिए एक-एक लाख रुपये के दो जमानतियों के प्रपत्र जमा किए। दोनों जमानतियों के प्रपत्रों की तहसील और थाने से तस्दीक कराई गई। तस्दीक होने के बाद शाम को अदालत ने विधायक की रिहाई के लिए चित्रकूट जेल अधीक्षक को आदेश जारी कर दिया। वहीं, अदालत के पैरोकार द्वारा आदेश लेकर चित्रकूट जेल के लिए रवाना हो गए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को कैराना से सपा के MLA नाहिद हसन को जमानत दे दी, जिन पर कठोर गैंगस्टर अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। हसन जनवरी से जेल में कैद हैं। दो बार के MLA हसन ने जेल में रहते हुए शामली जिले के कैराना से हाल ही में राज्य का चुनाव जीता था। उन्होंने भाजपा की मृगांका सिंह को 25,887 वोटों से मात दी थी। बता दें कि, कैराना, हिन्दुओं के पलायन की ख़बरों के चलते विवादों में आया था और सपा विधायक नाहिद हसन पर भी इलाके से डरा-धमकाकर हिन्दुओं को भगाने का आरोप लगा था।  

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