पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने बाबा राम रहीम को दोषी करार दिया
पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने बाबा राम रहीम को दोषी करार दिया
Share:

पंचकूला : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से जुड़े साध्वी यौन शोषण के 15 साल पुराने इस मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने आज 25 अगस्त को अपने फैसले में गुरमीत राम रहीम को दो मंबर की अदालत के जज जगदीप सिंह ने फैसला पढ़कर सुनाया जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है. अगली सुनवाई सोमवार को होगी जिसमे सजा सुनाई जाएगी.  बता दें कि फैसले से पहले कोर्ट में जज के अलावा , कोर्ट स्टाफ, वकील और राम रहीम ही मौजूद थे. कोर्ट रूम के फोन बंद कराए गए. बता दें कि फैसले से पहले कोर्ट में जज के अलावा , कोर्ट स्टाफ, वकील और राम रहीम ही मौजूद थे.

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में बाबा गुरमीत राम रहीम पर दो साध्वियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे. इस मामले को लेकर तब हरियाणा और पंजाब में खूब बवाल मचा था.एक पीड़ित युवती ने राम रहीम पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए एक पत्र मीडिया, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पीएम के नाम जारी किया था. हाई कोर्ट ने इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए 24 सितंबर 2002 को सीबीआई को जांच सौंपी थी. अब इस मामले में बहस पूरी होने के बाद सुरक्षित रखे गए फैसले को पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आज सुनाया जिसमे बाबा राम रहीम को दोषी करार दिया गया है.

आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा आश्रम लगभग 68 सालों से संचालित हो रहा है. कहा जाता है कि डेरा सच्चा सौदा का साम्राज्य देश से लेकर विदेश तक फैला है. अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और तो और य़ूएई तक इसके आश्रम और करीब 5 करोड़ अनुयायी हैं. 25 लाख अनुयायी तो अकेले हरियाणा में हैं. जो अपने इस फैसले से आहत होकर हिंसा पर न उतर आए . अब यह फैसला पुलिस के लिए चुनौती बन गया है कि बाबा के समर्थकों को कैसे नियंत्रित किया जाए. कोर्ट के विस्तृत समाचारों की प्रतीक्षा है.

गुरु राम रहीम पर फैसला आज, समर्थकों को खदेड़ना शुरू

डेरा से डरी सरकार, जो है फ़िल्मी स्टार

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -