नई दिल्ली: हाल ही में केंद्रीय विद्यालयों में सासंदों का कोटा बढ़ाकर 6 से 10 कर दिया गया। यह फैसला केंद्रीय विद्यालयों संगठन ने लिया है। 30 अक्टूबर 2015 को इस संबंध में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी। 103वीं बैठक के बाद 12 जनवरी को इसकी घोषणा की गई। कहा जा रहा है कि संसद सदस्यों की सिफारिश पर सांसद कोटे को बढ़ाया गया है।
इन सीटों में बढ़ोतरी के बाद सांसद एक एकेडमिक सेशन में 10 एडमिशन के लिए सिफारिश कर सकता है। यह फैसला 2016-17 के एकेडमिक सेशन से लागू होगा। इस कोटे के तहत भी सांसदों को कुछ नियमों के पालन भी करने होंगे। जैसे सांसद उन्हीं बच्चों की सिफारिश कर सकते है, जो उस क्षेत्र में रहते हो या उनका ट्रांसफर सांसद के क्षेत्र में होने वाला हो।
हांलाकि इस नियम के तहत यदि सांसद के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय नहीं है, तो वह अपने क्षेत्र के पड़ोसी संसदीय क्षेत्र में बने केंद्रीय विद्यालय के लिए सिफारिश कर सकता है। नॉमिनेटेड राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य एक या एक से अधिक देश में किसी केंद्रीय विद्यालय में 10 एडमिशन के लिए सिफारिश कर सकते हैं।