स्पाइसजेट की महिला कर्मचारी ने भरे एयरपोर्ट पर CISF जवान को मारा थप्पड़, Video आया सामने

स्पाइसजेट की महिला कर्मचारी ने भरे एयरपोर्ट पर CISF जवान को मारा थप्पड़, Video आया सामने
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जयपुर: राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच को लेकर हुए विवाद के बाद स्पाइसजेट की एक कर्मचारी ने एक पुरुष सहायक उप निरीक्षक को थप्पड़ मार दिया। आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। CISF अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि, सहायक उप निरीक्षक गिरिराज प्रसाद ने अनुराधा रानी को गेट से प्रवेश करने की वैध अनुमति न होने के कारण रोका था। अनुराधा रानी अन्य कर्मचारियों के साथ सुबह 4 बजे एयरपोर्ट में प्रवेश कर रही थी। 

 

उन्होंने बताया कि इसके बाद अनुराधा को वहीं नजदीक के प्रवेश द्वार पर एयरलाइन क्रू के लिए स्क्रीनिंग से गुजरने हेतु कहा गया, लेकिन उस समय वहां कोई महिला CISF कर्मी मौजूद नहीं थी।  जयपुर हवाई अड्डे के स्टेशन हाउस ऑफिसर राम लाल के अनुसार, इसके बाद सहायक उप निरीक्षक ने अनुराधा रानी की सुरक्षा जांच पूरी करने के लिए एक महिला सहकर्मी को बुलाया, लेकिन तब तक बहस बढ़ चुकी थी जिसके बाद स्पाइसजेट की महिला कर्मचारी द्वारा सहायक उप निरीक्षक को थप्पड़ मारने के साथ हुआ।

वहीं, स्पाइसजेट ने भी इस बारे में आधिकारिक बयान जारी किया है। एयरलाइन्स के प्रवक्ता के आधिकारिक बयान के अनुसार, कर्मचारी के पास "वैध एयरपोर्ट प्रवेश पास" था। कंपनी ने यह भी आरोप लगाया है कि महिला कर्मचारी को "CISF कर्मियों द्वारा अनुचित और अस्वीकार्य भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसमें उसे ड्यूटी के बाद अपने घर पर मिलने के लिए कहना भी शामिल था।" 

प्रवक्ता ने आगे कहा कि, "आज जयपुर हवाई अड्डे पर स्पाइसजेट की महिला सुरक्षा कर्मचारी और एक पुरुष CISF कर्मी के बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। स्टील गेट पर खानपान वाहन को एस्कॉर्ट करते समय, हमारी महिला सुरक्षा कर्मचारी, जिसके पास भारत के नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियामक, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) द्वारा जारी वैध हवाई अड्डा प्रवेश पास था। लेकिन CISF कर्मी द्वारा अनुचित और अस्वीकार्य भाषा का प्रयोग किया गया, जिसमें उसे ड्यूटी के बाद उसके घर आकर मिलने के लिए कहना भी शामिल था।" 

 स्पाइसजेट ने आधिकारिक बयान में कहा कि, "स्पाइसजेट अपनी महिला कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के इस गंभीर मामले में तत्काल कानूनी कार्रवाई कर रही है और स्थानीय पुलिस से संपर्क किया है। हम अपनी कर्मचारी के साथ मजबूती से खड़े हैं और उसे पूरा समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" वहीं, इस संबंध में पुलिस ने महिला कर्मचारी के खिलाफ भारत न्याय संहिता (BNS) की धारा 121 (1) (लोक सेवक को उसके कर्तव्य से विरत करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 132 (लोक सेवक पर हमला करना) के तहत मामला दर्ज किया है।

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