नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के खाताधारकों को बड़ा झटका लगा है. SBI ने ATM से पैसे निकालने को लेकर नियमों में संशोधन किया है. बदले हुए नियमों के अनुसार, अब फ्री ट्रांजैक्शन (मुफ्त निकासी) की सीमा को पार करने पर खाताधारकों पर जुर्माना लगेगा. यही नहीं, यदि SBI के खाताधारक के खाते में बैलेंस नहीं होने पर फेल होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए भी जुर्माना चुकाना होगा. SBI के ये नियम 1 जुलाई 2020 से प्रभावी हो चुके हैं.
SBI मेट्रो शहरों में बार ATM से 8 बार के निःशुल्क ट्रांसक्शन की सुविधा देता है. यानी यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो महीने में 8 बार ATM से पैसे निकालने पर आपसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, किन्तु इससे अधिक बार निकालने पर आपको जुर्माना चुकाना पड़ेगा. SBI ATM से मुफ्त पैसे निकालने के नियमों के अनुसार, मेट्रो शहरों में SBI के खाताधारक 5 बार SBI ATM से ट्रांसक्शन कर सकते हैं और 3 बार अन्य बैंकों के ATM का उपयोग कर सकते हैं. मेट्रो शहरों में मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद को शामिल किया गया हैं.
इसके साथ ही गैर-मेट्रो शहरों में SBI के खाताधारक 10 बार ATM से निःशुल्क ट्रांसक्शन कर सकते हैं, इसमें 5 बार SBI ATM से और 5 अन्य बैंकों के ATM से ट्रांसक्शन किया जा सकता है. इस सीमा को पार करने पर बैंक आपसे 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक GST शुल्क वसूल सकता है.
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