बेघर और भिखारियों को सब कुछ फ्री दिया तो वे काम नहीं करेंगे: बॉम्बे हाईकोर्ट

बेघर और भिखारियों को सब कुछ फ्री दिया तो वे काम नहीं करेंगे: बॉम्बे हाईकोर्ट
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मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सड़कों पर रहने वाले बेघरों और भिखारियों के लिए अहम टिप्पणी की है। जी दरअसल बीते शुक्रवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच ने कहा, ''बेघरों और भिखारियों को भी देश के लिए कुछ काम करना चाहिए। उन्हें राज्य ही सब कुछ उपलब्ध नहीं करा सकता। अगर उन्हें सब कुछ फ्री में दिया तो वे काम नहीं करेंगे।''

जी दरअसल अदालत की यह टिप्पणी मुंबई के रहने वाले बृजेश आर्य की याचिका पर आई है। आप सभी को बता दें कि आर्य ने लॉकडाउन के दौरान अदालत से बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) को शहर में बेघरों, भिखारियों और गरीबों को तीन वक्त का खाना, पीने का पानी, रहने के लिए जगह और पब्लिक टॉयलेट का इंतजाम करने के लिए निर्देश देने की गुजारिश की थी। ऐसे में इस सुनवाई के दौरान BMC ने अदालत को यह कहा था कि, ''NGO की मदद से पूरी मुंबई में ऐसे लोगों को खाना और इस वर्ग की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन दिया जा रहा है।'' वही अदालत ने BMC की इस दलील को मानते हुए कहा कि, ''खाना और जरूरी जरूरी चीजें देने के बारे में आगे निर्देश देने की जरूरत नहीं है।''

वहीँ डबल बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान यह कहा कि, ''बेघर और भिखारियों को भी देश के लिए काम करना चाहिए। हर कोई काम कर रहा है। सबकुछ राज्य नहीं दे सकता है। आपकी याचिका इस वर्ग की आबादी बढ़ाने वाली है।'' इसके अलावा अदालत ने याचिकाकर्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि, ''अगर याचिका में किए गए सभी अनुरोध मान लिए जाएं तो यह लोगों को काम नहीं करने का न्योता देने जैसा होगा। शहर में पब्लिक टॉयलेट हैं और पूरे शहर में इनके इस्तेमाल के लिए मामूली चार्ज लिया जाता है। BMC को बेघरों को ऐसी सुविधाएं फ्री में इस्तेमाल करने की इजाजत देनी चाहिए। याचिका में विस्तार से नहीं बताया गया कि बेघर कौन हैं, शहर में बेघरों की आबादी का भी जिक्र नहीं किया गया है।''

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