JNU sedition case: दिल्ली हाई कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम, सरकार को दिया महत्वपूर्ण निर्देश

JNU sedition case: दिल्ली हाई कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम, सरकार को दिया महत्वपूर्ण निर्देश
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बुधवार को जेएनयू देशद्रोह मामले में दिल्ली सरकार द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं देने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. पूर्व जेएनयूएसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कानून के तहत कार्रवाई करने निर्देश दिया है. कोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक नंद किशोर गर्ग की याचिका इसी आदेश के साथ निपटारा भी कर दिया है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि याचिकाकर्ता पूर्व भाजपा विधायक नंद किशोर गर्ग ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार जानबूझकर मामले को टाल रही है. बता दें कि 9 फरवरी, 2016 को जेएनयू परिसर में आयोजित हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने संसद भवन पर हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन और भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे थे.

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अपने बयान में याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट मंजूरी देने के संबंध में कई बार दिल्ली सरकार को निर्देश दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी गई. नंदकिशोर गर्ग ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का काम नहीं है कि वह किसी मामले की फाइल को दबाकर बैठे. उन्होंने का दिल्ली पुलिस मामले में आरोपपत्र भी दाखिल कर चुकी है, फिर भी दिल्ली सरकार मुकदमा चलाने की मंजूरी क्यों नहीं दे रही है और इसके पीछे क्या कारण है.

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