नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई माह में तमिलनाडु में हुए स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शनों के दौरान गोलीबारी के मामले में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सीबीआई जांच के मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाने से शुक्रवार को साफ़ इनकार कर दिया. मुख्या न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है.
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वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया तो पीठ ने कहा, ‘‘ हमें दूसरा पक्ष भी देखना होगा.’’ उल्लेखनीय है कि तूतीकोरिन में 22 मई 2018 को स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शन किए गए थे. इस दौरान पुलिस की गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई थी.
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मद्रास हाई कोर्ट ने उस मामले में नागरिक प्रशासन के अधिकारियों समेत पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया था. जिसके बाद प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस प्रशासन का साथ देने से इंकार कर दिया है. अब पुलिस प्रशासन के खिलाफ 13 लोगों की मौत के सम्बन्ध में जांच और पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा भी मिल सकती है, फ़िलहाल ये मामला मद्रास हाई कोर्ट में विचाराधीन है.
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