पंजाब सरकार ने अनधिकृत रूप से स्थापित सभी दूरसंचार टावरों को नियमित करने का लिया फैसला

पंजाब सरकार ने अनधिकृत रूप से स्थापित सभी दूरसंचार टावरों को नियमित करने का लिया फैसला
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चंडीगढ़: ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स पर ध्यान केंद्रित करने के हिस्से के रूप में राज्य में दूरसंचार बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए, पंजाब सरकार ने 5 दिसंबर, 2013 और 7 दिसंबर, 2020 के बीच अनधिकृत रूप से स्थापित सभी दूरसंचार टावरों को नियमित करने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई वर्चुअल कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने इसके लिए 7 दिसंबर, 2020 को जारी दूरसंचार दिशा-निर्देशों की धारा 2.0 (I) (ए) में प्रावधानों का दायरा बढ़ाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार, नियमितीकरण 20,000 रुपये के एकमुश्त भुगतान के साथ शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा। यह योजना छह महीने के लिए खुली है।

राज्य दूरसंचार दिशानिर्देश 15 नवंबर, 2016 को 1985 के इंडियन टेलीग्राफ अधिनियम के तहत केंद्र द्वारा जारी 2016 के अधिकार नियमों के अनुरूप हैं।  केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा था कि वे अपनी-अपनी दूरसंचार नीतियों और दिशा-निर्देशों को इन नियमों के साथ संरेखित करें।

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