लखनऊ: पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एलएलएम की छात्रा ने अब अपना बयान बदल दिया है। जी हाँ, वह अपने पुराने बयान से मुकर गई है। हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा के आरोपों से मुकरने के कारण अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने अदालत में उसके खिलाफ धारा 340 के तहत झूठा बयान देने के आरोप में मुकदमा चलाने की अर्जी दाखिल कर दी है। जी दरअसल एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने अभियोजन की इस अर्जी को दायर करने के साथ ही इसकी प्रति पीड़िता व अभियुक्त को देने के आदेश जारी कर दिए हैं।
इसमें यह भी कहा गया है कि वह अभियोजन की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल कर दे। मिली जानकारी के मुताबिक अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को यानी कल होने वाली है। जी दरअसल सरकारी वकील अभय त्रिपाठी की तरफ से छात्रा के खिलाफ धारा 340 के तहत एक अर्जी दी गई है जिसमे यह कहा गया है कि '5 सितंबर-2019 को छात्रा ने खुद नई दिल्ली के थाना लोधी कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसे पीड़िता के पिता द्वारा शाहजहांपुर में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के साथ जोड़ दिया गया था। इसके बाद एसआईटी ने पीड़िता का बयान दर्ज किया था। शाहजहांपुर में मजिस्ट्रेट के सामने उसका कलमबंद बयान दर्ज हुआ था।
इन दोनों बयानों में छात्रा ने घटना को सही बताया था, लेकिन बीते 9 अक्तूबर को कोर्ट में इस मामले की गवाही में उसने जान-बूझकर अपना बयान बदल दिया है। इसने अभियुक्त के साथ समझौता कर लिया है। लिहाजा इसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई की जाए।'
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