लखनऊ: सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े 2018 के मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 जून तय की है। यह मानहानि का मामला पूर्व जिला उपाध्यक्ष और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दायर किया था। राहुल गांधी को आज कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने 2024 के आम चुनाव प्रचार में नेता की व्यस्तता का हवाला देते हुए एक अर्जी दाखिल की। राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में अमित शाह को हत्यारा कह दिया था।
याचिकाकर्ता के वकील संतोष पांडे ने स्थगन पर आपत्ति जताई। विरोध के बावजूद, अदालत ने राहुल गांधी को पेश होने का एक आखिरी मौका देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 7 जून तय की। वकील संतोष पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, "सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की आज पेशी तय थी। उनके वकील ने लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार में उनकी भागीदारी का हवाला देते हुए स्थगन की मांग की। मैंने इसका विरोध किया। अदालत ने अब राहुल गांधी को पेश होने का आखिरी मौका देते हुए अगली तारीख 7 जून तय की है।"
शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने मीडिया से अपनी बात साझा करते हुए कहा, "जब यह घटना हुई, तब मैं भाजपा उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत था। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह पर हत्यारा होने का आरोप लगाया था। एक समर्पित पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, मैं इन आरोपों से बहुत परेशान था। मैंने अपने वकील के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई, और यह कानूनी प्रक्रिया लगभग पांच साल तक जारी रही।
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