उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार, 1 सितंबर को अधिकारियों को नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में जुड़वां टावरों के निर्माण में कथित अनियमितताओं के आरोपी हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने लखनऊ में मामले की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का भी निर्देश दिया।
यह कार्रवाई नोएडा के सेक्टर 93ए में बनाए जा रहे 40 मंजिला ट्विन टावरों को गिराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद आई है। अदालत ने सुपरटेक के साथ अपने अधिकारियों की मिलीभगत और जुड़वां टावरों के निर्माण में रियल्टी प्रमुख द्वारा मानदंडों के उल्लंघन की कई घटनाओं की ओर इशारा करते हुए नोएडा प्राधिकरण को भी फटकार लगाई।
शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि जिला अधिकारियों के साथ 'मिलीभगत' में भवन मानदंडों के उल्लंघन के लिए 3 महीने के भीतर टावरों को गिरा दिया जाए, यह मानते हुए कि कानून के शासन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अवैध निर्माण से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
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