नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ताजमहल के करीब बनी सरंचनाओं को ढहाने का आदेश दिया गया। यही नहीं ताजमहल के समीप बहुस्तरीय कार पार्किंग तैयार की जा रही है। इस मामले में न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने सरंचना को समाप्त करने का आदेश दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में कहा गया था कि, निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 11 पेड़ों को गिराने की जरूरत होगी और, न्यायालय इस मामले में अपना आदेश दे।
कहा गया कि, पार्किंग एरिया को बढ़ाने की जरूरत है। ताजमहल के आसपास बने पार्किंग एरिया में क्षेत्र काफी कम है। ऐसे में इस एरिया को बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसे में कई बार क्षेत्र में वाहनों का जाम लग जाता है। मिली जानकारी के अनुसार, 17 वीं सदी के स्मारक के पश्चिमी द्वार के पास यहां पर करीब 400 वाहनों को पार्क करने का प्रस्ताव तैयार किया गया।
मगर न्यायालय ने कहा है कि, यहां से पेड़ों को हटाया जाना उचित नहीं है। अदालत ने वकील ऐश्वर्या भाटी को एक नई याचिका दाखिल करने की इजाजत दे दी है,ऐश्वर्या भाटी ने मंगलवार शाम को मामले का जिक्र करते हुए कहा कि, अदालत के गलियारों में भीड़ ज्यादा होने के कारण राज्य सरकार का वकील अदालत में नहीं पहुंच सका,जिस कारण उन्होंने याचिका बहाल रखने का अनुरोध किया।
मिली जानकारी के अनुसार, बहुस्तरीय पार्किंग की योजना को पर्यावरण विभाग, ताज ट्रैपीजियम प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण,भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और आगरा विकास प्राधिकरण के संदर्भ में अदालत द्वारा गठित समिति ने मंजूरी दी थी।
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