लोढ़ा पैनल पर सुप्रीम कोर्ट 17 अक्टूबर को करेगी फैसला

लोढ़ा पैनल पर सुप्रीम कोर्ट 17 अक्टूबर को करेगी फैसला
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नई दिल्ली : लोढ़ा पैनल की रिपोर्ट पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 17 अक्टूबर तक टाल दिया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड से साफ कहा कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें माननी ही होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से राज्य एसोसिएशन का फंड रोका जाए। जो सिफारिशें न माने उसका भी फंड रोका जाए और जिन्हें पैसा मिल चुका है उन्हें भी हलफनामा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब बिना हलफनामा दिए पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। अगर राज्य को किसी खास स्थिति में फंड इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो उससे पहले एक प्रस्ताव पारित करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को अलग से हलफनामा दायर करने को कहा है। ठाकुर को ICC अध्यक्ष शशांक मनोहर से बातचीत को लेकर यह हलफनामा दायर करना है। अनुराग ठाकुर ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया में ICC को दखल देने के लिए कहा था।

कोर्ट सुना सकता है सख्त फैसला

सुप्रीम कोर्ट मौजूदा अधिकारियों को हटाकर नई व्यवस्था को लागू करने का आदेश दे सकता है। यदि शनिवार को सुबह बोर्ड की तरफ से लोढ़ा समिति की सभी सिफारिशों पर अमल का लिखित आश्वासन दिया जाता है, तब जरूर उसे सुप्रीम कोर्ट के कहर से निजात मिल सकती है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा की बीसीसीआई का अगला कदम क्या होगा।

मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से दो टूक कहा कि वह शपथपत्र दे कि बिना शर्त लोढ़ा समिति के सुधार लागू करेगा और सिफारिशें न मानने वाले राज्य संघों को पैसे नहीं देगा। अगर बीसीसीआई शुक्रवार तक शपथ पत्र नहीं देता है तो कोर्ट फैसला सुना देगी। हालांकि बीसीसीआई के वकील ने कोर्ट में ही कह दिया कि शुक्रवार तक शपथ पत्र देना संभव नहीं है। उन्हें संघों से इस बारे में बात करने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ का तल्ख लहजा देखने को मिला।

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