ममता सरकार को 'सुप्रीम' झटका, भाजपा नेता जीतेन्द्र तिवारी की गिरफ्तार पर SC का स्टे

ममता सरकार को 'सुप्रीम' झटका, भाजपा नेता जीतेन्द्र तिवारी की गिरफ्तार पर SC का स्टे
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. आसनसोल में कंबल वितरण के दौरान मची भगदड़ में हुई तीन लोगों की मौत के मामले में भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी के मामले में शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है. बता दें कि, सीएम ममता की पुलिस ने शनिवार (18 मार्च) को भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी को नोएडा से अरेस्ट कर लिया था. आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के खुफिया विभाग और आसनसोल नॉर्थ थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान में तिवारी को नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे से पकड़ा था. उसी रात जितेंद्र तिवारी को नोएडा से आसनसोल ले जाया गया, जहाँ आसनसोल अदालत ने उन्हें 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था.

अब शीर्ष अदालत ने जितेंद्र तिवारी मामले में ममता सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट ने आसनसोल नगर पालिका के दो मेयर गौरव गुप्ता और तेज प्रताप सिंह की संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. जितेंद्र तिवारी के वकील पीएस पटवालिया ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि, जितेंद्र तिवारी को बंगाल पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे से ‘किडनैप’ कर लिया था. उन्होंने अदालत के समक्ष आरोप लगाया कि जितेंद्र तिवारी को बगैर कानूनी नियम माने अरेस्ट किया गया है. 

बता दें कि नवंबर 2022 में कंबल बांटने के दौरान मची भगदड़ में 3 लोगों की जान चली गई थी. इस मामले में आसनसोल पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया था और जितेंद्र तिवारी और उनकी पत्नी चैताली तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. इन पर हत्या समेत कई केस दर्ज किए गए थे. इसके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी सहित भाजपा के कई नेताओं ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में केस दाखिल किया था. कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में शुभेंदु अधिकारी को राहत दी थी, मगर जितेंद्र तिवारी से पूछताछ की अनुमति दे दी थी. वहीं, भाजपा के नेताओं ने भी जितेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा था कि यह मामला गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि ममता सरकार ने सियासी प्रतिशोध के तहत जितेंद्र तिवारी को अरेस्ट किया है.

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