कोर्ट में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर चुनावी हलफनामे में जुड़े दो आपराधिक मामलों में बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस की पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग मान ली है. इसके बाद अब चुनावी हलफनामे मामले की सुनवाई खुली अदालत में होगी, जैसे की फडणवीस की मांग थी.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस के 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने के मामले में नागपुर की कोर्ट को ट्रायल फिर से चलाने का आदेश दिया गया था. हालांकि, अब कोर्ट फडणवीस की पुनर्विचार याचिका यानी खुली अदालत में सुनवाई की मांग पर राजी हो गया है. पिछले साल फडणवीस को नागपुर पुलिस ने समन भी भेजा था. जानकारी के मुताबाक, इस मामले ने तेजी तब पकड़ी जब महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली नई सरकार ने शपथ ली. बता दें कि फडणवीस नागपुर से विधायक हैं.
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1 नवंबर को एक आवेदन पर मजिस्ट्रेट अदालत ने सुनवाई की थी, जिसमें कथित रूप से खुलासा न करने के लिए भाजपा नेता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की मांग की गई थी. शहर के वकील सतीश उके ने अदालत में एक आवेदन दायर कर मांग की थी कि फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाए.बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के पहले के आदेश पर उके की याचिका को खारिज कर दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट की अदालत को उके द्वारा दायर आवेदन के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया. 4 नवंबर को मजिस्ट्रेट की अदालत ने कहा कि इस मामले को आपराधिक मामले के रूप में रखा जाएगा और नोटिस जारी किया जाएगा.
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