सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की 7.5 महीने की गर्भवती लड़की के गर्भपात की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की 7.5 महीने की गर्भवती लड़की के गर्भपात की अनुमति दी
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोमवार को एक 14 वर्षीय लड़की को 30 सप्ताह की गर्भावस्था के बावजूद गर्भपात कराने की अनुमति दे दी। यह निर्णय तब आया जब लोकमान्य तिलक नगर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, सायन, मुंबई के एक मेडिकल बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि गर्भावस्था जारी रखने से लड़की के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने पीठ की अध्यक्षता करते हुए कहा, "मामले की असाधारण परिस्थितियों, नाबालिग की उम्र और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उस पर यौन हमले के कारण गर्भावस्था हुई, हम सायन अस्पताल को गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति के लिए आगे बढ़ने का निर्देश देते हैं।" इसके अतिरिक्त, अदालत ने फैसला सुनाया कि नाबालिग के गर्भपात और देखभाल के बाद के उपचार से संबंधित सभी खर्च महाराष्ट्र सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। 

बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा गर्भपात की अनुमति देने से इनकार करने के बाद नाबालिग लड़की की मां ने 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय जेजे अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की एक रिपोर्ट पर आधारित किया, जिसमें गर्भावस्था जारी रहने के कारण नाबालिग की भावनात्मक भलाई पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को काम के घंटों के बाद भी बॉम्बे हाई कोर्ट के खिलाफ मामले की सुनवाई की। इसने नाबालिग की स्थिति का मूल्यांकन करने और गर्भावस्था जारी रखने के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक नए मेडिकल बोर्ड के गठन का निर्देश दिया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने नवगठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसमें गर्भपात की सिफारिश की गई थी।

अदालत की सहायता कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी प्रक्रियाओं के लिए 24 सप्ताह की कानूनी सीमा को पार करते हुए, 31 सप्ताह में गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया था।

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